महराजगंज जनपद के थाना फरेन्दा अन्तर्गत गोपीनाथ यादव ने आरोप लगाया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपन यादव ने उनके घर मे घुसकर उन्हें बेरहमी से मारा पीटा जिससे चोट लगने से उनकी आंख पर गम्भीर चोट लग गयी जिस मामले में पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी जे एम) के समक्ष परिवाद मुकदमा थानाध्यक्ष के खिलाफ दायर कर कार्यवाही की मांग की थी जिस मामले में माननीय न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर थानाध्यक्ष के खिलाफ धारा 323 504 506 आई पी सी में तलब किया था बाद आरोपी थानाध्यक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया गया था जिसमे माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी थी लेकिन वर्ष 2014 से आरोपी थानाध्यक्ष लगातार गैरहाजिर चल रहा था उक्त मामले में न्यायालय के आदेश बाद वर्ष 2021 में यह मुकदमा फरेन्दा स्थानांतरित किया गया जिसमे सिविल जज अखिल कुमार निझावन ने गैर जमानती वारण्ट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक महराजगंज को पत्र लिखकर तत्कालीन थानाध्यक्ष को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था सी आर पी सी की धारा 82 ‘ 83 की कार्यवाही व कुर्की की आदेश के भय से आरोपी दरोगा मंगलवार को रिकाल प्रार्थना पत्र दाखिल कर माननीय न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया !जिस मामले में माननीय न्यायालय ने उनकी रिकाल प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आरोपी थानाध्यक्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया
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