संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक: 30 नवम्बर 2024 समस्त विद्युत भार के एल.एम.वी.-1 (घरेलू). एल.एम.वी.-2 (वाणिज्यिक), एल.एम.वी.- 4बी (निजी संस्थान) एवं एल.एम.वी.- 6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु “एकमुश्त समाधान योजना 2024-25” लागू किये जाने के सम्बन्ध अपने पत्रांक मे जानकारी देते हुए पंकज कुमार आई.ए.एस. प्रबन्ध निदेशक कॉर्पोरेशन बताया गया की समस्त विद्युत वितरण निगमों में समस्त विद्युत भार के एल.एम.वी.-1 (घरेलू). एल.एम.वी.-2 ( वाणिज्यिक). एल.एम.वी.- 4बी (निजी संस्थान) एवं एल.एम.वी.-6 ( औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु “एकमुश्त समाधान योजना 2024-25” लागू की जा रही है। पात्र उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना में पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत हैं- प्रथम चरण (16 दिन ) 15.12.2024 से 31.12.2024 तक द्वितीय चरण (15 दिन) 01.01.2025 से 15.01.2025 तक तृतीय चरण (18 दिन) 16.01.2025 से 31.01.2025 तक “एकमुश्त समाधान योजना 2024-25” का सम्पूर्ण विवरण उन्होंने बताया की अनिवार्य रूप से प्रत्येक गांव में एकमुश्त समाधन योजना (ओ.टी.एस.) हेतु मुनादी करायी जाये। जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके एवं वह इसका लाभ उठा सकें । अपेक्षित है कि प्रत्येक मुख्य अभियन्ता (वितरण), वितरण क्षेत्र के स्तर पर इसका अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक ग्राम में मुनादी का कार्य अगले एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाये। पत्रांक में बताया है की वर्तमान एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) में पूर्व में आबद्ध कलेक्शन एजेन्सी हेतु प्रोत्साहन की विशेष व्यवस्था की
गयी है, जिसे नेवर पेड उपभोक्ताओं एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर दिया जायेगा। अपेक्षित है कि समस्त कलेक्शन एजेन्सीज़ यथा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी के प्रतिनिधि, फिनटेक कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर्स / बिलिंग एजेन्सी की बैठक आगामी दो से तीन दिवसों में बुलाई जाये एवं एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) में प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था से उन्हें भलीभांति अवगत करा दिया जाये। साथ ही समस्त नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी जाये। पत्रांक में कहा है की उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
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