रायबरेली संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट
रायबरेली। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा एक और प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। सामुदायिक सहभागिता समग्र शिक्षा विभाग के जिला सामान्य व्यक्ति संजीव गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा आरती की धारा 12 (एक) (ग) के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके लिए आवेदक 1 दिसंबर से आवेदन कर सकता है उन्होंने बताया कि आवेदक rte25.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकता है यह आवेदन चार चरणों में शुरू होगा उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्राइवेट स्कूलों में अधिनियम के तहत बच्चों का पंजीकरण हो सके और उन्हें समुचित शिक्षा मिल सके इसके लिए अभिभावकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अभिभावक इस योजना का लाभ लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके।
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