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घुघली थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ पर अभियुक्त को चार साल की सजा

उप संपादक रतन गुप्ता की रिपोर्ट

• महराजगंज विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने घुघली थाना क्षेत्र में

नाबालिग से छेड़छाड़ पर अभियुक्त को चार साल की सजा
महराजगंज, विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने घुघली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी, गाली-गलौज व धमकी के केस में अभियुक्त विजय कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ चार वर्ष के कारावास की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

पत्रावली के अनुसार घटना 26 जून 2015 की है। वादी की तहरीर पर घुघली पुलिस केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित की। विचारण के दौरान एडीजीसी विनोद सिंह ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा की मांग किया। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।

अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अरूण राय, महिला कांस्टेबल प्रज्ञा सिंह व पैरोकार कांस्टेबल निशांत सिंह ने अभियोजन विभाग से समन्वय बनाकर सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी की।

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