spot_img
Homeप्रदेशजिला पूर्ति अधिकारी ने अन्त्योदय व पात्र गृहस्ती कार्ड धारकों को निशुल्क...

जिला पूर्ति अधिकारी ने अन्त्योदय व पात्र गृहस्ती कार्ड धारकों को निशुल्क राशन वितरण का दिया निर्देश

डॉ. योगेन्द्र पाण्डेय की रिपोर्ट

महराजगंज 06 नवम्बर, 2024, आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2025 के सापेक्ष आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क   वितरण दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 25.01.2025 तक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

  जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है उक्त निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत माह जनवरी, 2025 में उचित दर विक्रेताओं द्वारा दिनांक 06.01.2025 से दिनांक 25.01.2025 तक  ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों से अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 17 किग्रा गेहूं और 18 किग्रा चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को  प्रति यूनिट 2.30 किग्रा गेहूं और 2.70 किग्रा चावल का वितरण   निःशुल्क किया जाएगा।
               उन्होंने कहा है कि उक्त वितरण दिवसों में उचित दर की दुकानें प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेंगी। उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। राशनकार्डधारकों से भी अपील की जाती है कि वह उचित दर विक्रेता को सहयोग प्रदान कर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।

क्राइम मुखबिर न्यूज
अपराध की तह तक !

RELATED ARTICLES

Most Popular

error: Content is protected !!