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नेपाल-भारत विद्युत व्यापार समझौते के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी

नेपाल-भारत सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट

काठमाण्डौ,नेपाल। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल और भारत के बीच बिजली व्यापार समझौते के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

सूर्यनाथ उपाध्याय की रिट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसे खारिज कर दिया जायेगा ।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल और महेश शर्मा पौडेल की पूर्ण पीठ ने नेपाल-भारत विद्युत व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका को रद्द करने का आदेश दिया ।

सुप्रीम कोर्ट ने रिट को खारिज करने के साथ ही समझौते को लेकर निर्देशात्मक आदेश जारी कर दिया है ।

निर्देशात्मक आदेश क्या है, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है ।

लिखित आदेश में शिक्षण विषय को सार्वजनिक किया जाएगा।

उपाध्याय ने प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद, ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कानून, न्याय और मंत्रालय के खिलाफ याचिका दायर की थी। संसदीय आदेश.

4 जनवरी, 2024 को ऊर्जा सचिव स्तर पर नेपाल और भारत के बीच एक बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इसमें कहा गया था कि नेपाल 10 साल में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा ।

क्राइम मुखबिर न्यूज
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