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यदि लापता होने के 10 दिन के भीतर शव नहीं मिलता है तो सरकार मृतक के समान ही राहत राशि देगी



नेपाल से जीत बहादुर चौधरी का रिप‍र्ट
30/09/2024

काठमाण्डौ,नेपाल – आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति ने मानसून आपदा के कारण लापता हुए लोगों के परिवारों को राहत राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय सोमवार को सिंह दरबार में हुई कमेटी की बैठक में लिया गया ।

गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने बताया कि लापता होने के 10 दिन के अंदर नहीं मिलने पर मृतक के परिजनों को राहत राशि देने का निर्णय लिया गया है ।

उन्होंने कहा कि समिति ने खोज, बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने का फैसला किया है ।

समिति ने मानसून आपदा के कारण मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव अभियान जारी रखने तथा मौसम आपदा पीड़ितों के लिए वन-बाय-वन सिस्टम के माध्यम से राहत वितरण प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का भी निर्णय लिया है ।

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