नेपाल-भारत सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
काठमाण्डौ,नेपाल – ऐसी व्यवस्था लागू की गई है कि वर्क परमिट वाले नेपाली नागरिकों को भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से काम के लिए गंतव्य देश में जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, इराक, लीबिया और लेबनान जाने के लिए इस दूतावास से एनओसी की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए एनओसी की जरूरत नहीं है ।
नेपाली नागरिक जिन्होंने विदेशी वर्क परमिट प्राप्त किया है।
इसी तरह, नेपाली राजनयिक/आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों, संयुक्त राष्ट्र लाईसेज़-पासर (यूएनएलपी) वाले नेपाली नागरिकों और 16 वर्ष से कम उम्र के नेपाली नाबालिगों को भी एनओसी की आवश्यकता नहीं है।
जिन नेपाली नागरिकों के पास यूएस, यूके और शेंगेन देशों का वीजा है, उन्हें भी एनओसी की आवश्यकता नहीं है, ।
जबकि रूसी सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले और बिजनेस वीजा वाले लोगों को छोड़कर रूस जाने वाले यात्रियों को दूतावास या कांसुलर सेवा विभाग से एनओसी प्राप्त करनी होगी। नेपाल का.
दूतावास ने उन नेपाली नागरिकों से अनुरोध किया है, जिन्हें यात्रा एनओसी की आवश्यकता है, वे निर्दिष्ट तिथि से कम से कम सात दिन पहले दूतावास की वेबसाइट पर उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
यात्रा एनओसी के लिए सेवा शुल्क 1000 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित है।
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