नेपाल-भारत सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
काठमाण्डौ,नेपाल – राजस्व जांच विभाग ने सोने के अवैध परिवहन के आरोप में पांच भारतीयों सहित नौ लोगों के खिलाफ पाटन उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है।
26 करोड़ रुपये की मांग को लेकर दो मुकदमे दायर किये गये हैं। विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक, जिला पुलिस कार्यालय, मकवानपुर ने अवैध रूप से ले जाये जा रहे सोने को जब्त कर लिया। इसी घटना की जांच के दौरान राजस्व अनुसंधान कार्यालय बारा जिला के पथलैया द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। जांच विभाग की अनुमति के अनुसार, पथलैया ने उच्च न्यायालय पाटन के तहत हेटौंडा खंडपीठ के माध्यम से उच्च न्यायालय पाटन में मामला दायर किया है।
विभाग की प्रवक्ता और उपमहानिदेशक कृष्णा कुमारी श्रेष्ठ की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट में बताया गया है कि मकवानपुर पुलिस ने 8 किलो (8243.970 ग्राम) से ज्यादा सोना जब्त किया है। पिछले अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में मकवानपुर के रातोमाटे में सोना के साथ पकड़े गए दो भारतीयों को कोर्ट में पेश किया गया है। काभ्रेपलानचोक मंडन देउपुर नगर पालिका-9 के आयुष सापकोटा, पनौती नगर पालिका-1 के रवींद्र वेवा तमांग, पर्बत जिला के जलजला ग्रामीण नगर पालिका-5 के विनोद पुन, भारतीय नागरिक अजिनाथ कुटे, राहुल विट्ठल बाद, राहुल गोरख दागड़े और हनमंत विट्ठल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उक्त सोने के परिवहन हेतु
मौके से भारतीय नागरिक अजिनाथ और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हें जनकपुर से काठमाण्डौ के गौशाला में बिस्किट के आकार के 8 सोने के टुकड़े लाते समय गिरफ्तार किया गया था। बाकी सभी फरार हैं। उनसे 24 करोड़ 25 लाख 87 हजार रुपये और जुर्माना वसूलने की मांग की गयी है। उनके खिलाफ अधिकतम जेल की सजा की मांग के साथ आरोप पत्र दर्ज किया गया है। इसी तरह 491.13 ग्राम (आधा किलो से कम) सोना अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में सप्तरी जिला के राजविराज नगर पालिका-1 की सोनीकुमारी शाह और भारत के बिहार के सुजीत सराफ के खिलाफ हाई कोर्ट पाटन की हेटौंडा बेंच में अभियोग दर्ज किया गया है। सुजीत को भी कोर्ट में पेश किया गया है. पिछले अक्टूबर में, स्कूटर पर काठमाण्डौ ले जाते समय रात में गहने और सोने के कुछ छोटे टुकड़े जब्त कर लिए गए थे।
बरामद सारा सोना राष्ट्र बैंक को सौंप दिया गया है।
राजस्व कार्यालय पथलैया के प्रमुख हरि प्रसाद शर्मा के अनुसार दोनों घटनाओं की जांच करने वाली मकवानपुर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र दर्ज किया गया था। उनसे खामियां और जुर्माने के लिए 1 करोड़ 34 लाख 68 हजार रुपये वसूलने की मांग की गई है ।
राजस्व रिसाव अन्वेषण एवं नियंत्रण अधिनियम 2052 की धारा 3 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 4(बी), (जी) एवं ( j) एक ही अधिनियम का किया गया। विभाग ने कहा कि मामला तदनुसार दायर किया गया है क्योंकि दोनों मामलों में एक ही अधिनियम शामिल है।
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