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हाउस टैक्स, जलकर को लेकर पालिका का शाही फरमान

रायबरेली संवाददाता सन्दीप मिश्रा की रिपोर्ट

रायबरेली।  कार्यालय नगर पालिका परिषद, रायबरेली ने अपने पत्रांकः 705 न०पा०परि०राय0 / कर अनु०/2024-25
दिनांक 28-12-2024 सार्वजनिक सूचना / आपत्ति आमंत्रण | एतद्द्वारा उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना सं0-912 नौ /-9-2024-85 ज / 05 टी0सी0-01 लखनऊ दिनांक 28.06.2024 के  द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 को अंतिम रूप से | प्राख्यापित कर के नियम – 5 (1) के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद जनपद रायबरेली की भौगोलिक सीमाओं में स्थित प्रत्येक समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट में) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर निर्धारित करती है। नियमावली के नियम – 5 (2) के अनुसार अन्य अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि की प्रति  इकाई गुणांक होगा जैसा कि नियमावली के नियम-5 (2) की अनुसूची की श्रेणी 1 2,3 एवं 4 में उल्लिखित है । नियमावली के नियत -7 के उप नियम (2) के प्राविधानानुसार भवनों व भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जलकर 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा और जल निकास कर वार्षिक मूल्य 2.5 प्रतिशत से कम न होगा। नियमावली के नियम-7 (1) के प्राविधानानुसार कर का निर्धारण वार्षिक मूल्य की गणना के अनुसार किया जायेगा। प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया दर जन सामान्य के अवलोकनार्थ एवं वार्डवार आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियों नगर पालिका परिषद रायबरेली के कार्यालय में व्यक्तिगत या पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या ई-मेल npprbl@gmai .com के माध्यम से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर की जायेगी। प्राप्त पालिका परिषद रायबरेली द्वारा किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया दर (प्रति वर्गफुट में) से लिया जाएगा।

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