नेपाल से जीत बहादुर चौधरी का रिपोर्ट
17/09/2024
काठमाण्डौ,नेपाल – धाडिंग जिला न्यायालय ने 75 वर्षीय महिला से बलात्कार के अपराध में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला न्यायाधीश गोपाल प्रसाद वस्तोला की पीठ ने 15 सितम्बर को खनियाबास ग्रामीण नगर पालिका-5 के 51 वर्षीय पदम बहादुर तमांग को आजीवन कारावास के साथ 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया ।
फैसले में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ित को अपराधी द्वारा जुर्माने के रूप में भुगतान किए गए 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
बुजुर्ग से दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास की सजा का कानूनी प्रावधान है।
चूँकि अपराध सिद्ध हो चुका है तथा घटना की परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए सिविल दण्ड प्रक्रिया संहिता 2017 की धारा 145 1क के प्रावधानों के अनुसार आजीवन कारावास के स्थान पर दण्ड कठोर हो सकता है, सूचना अधिकारी ने जिला न्यायालय ने दोषी को केवल 10 साल की सजा देने की अलग राय पेश की है ।
ऐसा प्रस्ताव 35 दिन के अंदर जिला अदालत से हाईकोर्ट को भेजा जाना चाहिए ।
यदि उच्च न्यायालय सड़क सदर को बरकरार रखता है, तो अपराधी को केवल 10 साल की कैद होगी। अगर सड़क संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा ।
वेतनभोगी कानून व्यवसायी अधिवक्ता बिश्वराज अधिकारी ने कहा कि सड़क सदर के संबंध में फैसला धाडिंग जिला के लिए एक नए प्रकार का है और मामले की प्रकृति के अनुसार, न्यायाधीश ने कानूनी प्रावधानों के आधार पर फैसला दिया।
8 जुलाई को, पीड़िता ने जिला पुलिस कार्यालय, धाडिंग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 24 जून 2024 को उसके साथ बलात्कार किया गया था और अपराधी को 8 जूलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था।
9 जुलाई को जिला पुलिस कार्यालय में अपराधी के खिलाफ जबरदस्ती का मामला दर्ज किया गया था।
9जुलाई को धाडिंग हॉस्पिटल में पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच की गई ।
मामला 29 जुलाई को जिला अदालत में दर्ज किया गया था और अपराधी 30 जुलाई के आदेश तक हिरासत में था।