गोरखपुर से उप संपादक अवधेश पांडेय की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-2025 के क्रियान्वन के क्रम में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी के कुशल निर्देशन में आज प्ली बारगेनिंग विषय पर विधिक जागरूकता / साक्षरता शिविर का आयोजन जिला कारागार, गोरखपुर में किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर श्री विकास सिंह के साथ ही साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, उपस्थित रहें। अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर विकास सिंह द्वारा सर्वप्रथम पाकशाला, पाठशाला, नव निर्मित महिला बैरक, पुरुष बैरक, चिकित्सालय व लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। समक्ष आयी कमियों के सुधार हेतु वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध बंदियों को उक्त विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दंडनीय अपराध के लिये आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर “प्ली-बारगेनिंग” की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सजा से कम सजा प्राप्त कर अपने मामलो का निस्तारण करा सकते है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि जिन बंदी के पास अधिवक्ता नही है या ऐसे बंदी जो जमानतदार के अभाव में अभी तक जेल में निरूद्ध है, का प्रार्थना पत्र तैयार कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करावे जिससे उक्त बंदी के मुकदमें में अधिवक्ता नियुक्त हो सकें।
क्राइम मुखबिर न्यूज
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