महराजगंज संवाददाता शिवानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट
महराजगंज प्रथा उन्मूलन भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत में 20मई 1961 को IPCसेक्सन 498ए के तहत पंजीकृत किया गया था कि लड़का, सास, ससुर या परिवार के कोई सदस्य दहेज मांग करते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकती है। जो 1 जूलाई 1961 से पूर्णत लागू किया गया था लेकिन वर्तमान 1 जूलाई 2024 से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता कानून आईपीसी की जगह पर BNS दहेज प्रथा नया कानून 304बी 306बी 309बी को लेकर नया कानून संशोधन विधेयक भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया है। दहेज प्रथा को सफल बनाने हेतु युवाओं एवं युवतियों कोअवश्य आगे आना चाहिए और जागरुकता अभियान चलाकर (दहेज मुक्त) भारत के नाम से कार्य करना चाहिए जो पंचायत स्तर प्रखंड स्तर, जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, वार्ड स्तर, तहसील स्तर, राज्य स्तरीय बैठक आहूत करके सभी लोगों को नये कानून से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए दहेज प्रथा को बंद करने का संकल्प लें। संपूर्ण देशवासियों से आग्रह है कि आप सदैव निस्वार्थ भाव से सहयोग करें।
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