नेपाल-भारत सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
19/10/2024
काठमाण्डौ,नेपाल – मकवानपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दो किशोर फरार हैं। मनहरी ग्रामीण नगर पालिका-5 की 31 वर्षीय महिला के साथ 16 अक्टूबर की शाम उसके घर में उसके पति सहित दो अन्य किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने अपने पड़ोसी के साथ 17 अक्टूबर को मकवानपुर जिला पुलिस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया । मकवानपुर जिला पुलिस कार्यालय ने कहा कि दो अन्य फरार हैं. पुलिस के मुताबिक, रेप पीड़ित महिला ने तीन साल पहले दूसरे पुरुष को तलाक देकर शादी कर ली थी ।
नागरिक संहिता, 2074 की धारा 219 में बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
कानून में कहा गया है कि 10 साल से कम उम्र की लड़की, पूरी तरह से विकलांग व्यक्ति, विकलांग महिला या 70 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ बलात्कार पर आजीवन कारावास की सजा होगी।
10 से 14 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए 18 से 20 साल की कैद, 14 से 16 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए 12 से 14 साल की कैद, 16 से 18 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए 10 से 12 साल की कैद और 7 से 10 साल की कैद की सजा है।
18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के साथ बलात्कार करने के लिए. इसके अलावा वैवाहिक संबंध के मामले में भी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है ।