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महराजगंज में दोस्त की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना

महाराजगंज से उप संपादक रतन गुप्ता की रिपोर्ट

महराजगंज। जिला एवं सत्र न्यायधीश नीरज कुमार ने दोस्त की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

  अभियोजन के अनुसार, शाहिद अली निवासी बरियारपुर थाना पनियरा जनपद महराजगंज ने 11 फरवरी 2017 को कोतवाली महराजगंज में तहरीर देकर बताया था कि मेरे चार पुत्र हैं। तीसरे नंबर के पुत्र मेहताब आलम की गांव के अख्तर से कुछ माह पूर्व दोस्ती हुई थी। जानकारी होने पर मैंने मेहताब को आलम का साथ छोड़ने के लिए इससे अख्तर दुश्मनी रखने लगा। अख्तर ने मेहताब आलम को आठ फरवरी 2017 की रात करीब आठ बजे मेहताब को घर से बुलाकर ले गया। इसकी जानकारी पुत्र इम्तेयाज आलम को हुई तो वह मेहताब की बाइक के पीछे बैठे अख्तर से पूछा कहां जा रहे हो जिसपर अख्तर ने कहा तुमसे क्या मतलब और दोनों गांव के बाहर चले गए।


   दूसरे दिन मेहताब आलम घर नहीं आया। खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। गांव के चौराहे पर अख्तर नौ फरवरी 2017 को दिन में 3 बजे दिखाई दिया तो मुझे देख कर छिपने लगा। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि गांव के बाहर मेहताब की बाइक से उतारकर घर चला गया। वह कहां गया मैं नहीं जानता। काफी खोजबीन के बाद नौ फरवरी 2017 को पांच बजे शाम को गांव के इरशाद ने बताया की रामनगर गांव के उत्तर अज्ञात का शव मिला है।

   कोतवाली पहुंचने पर पुलिस ने शव की फोटो दिखाई। मोबाइल में फोटो देखकर पता चला की शव पुत्र मेहताब की है। उक्त मामले में स्थानीय थाना कोतवाली ने अभियुक्त के विरुद्ध केस पंजीकृत कर विवेचना करने के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने गवाही कराने के उपरांत अभियुक्त को कड़ी सजा देने की मांग की।

क्राइम मुखबिर न्यूज
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